ब्रिटेन में नया सख्त कानून: अपराध करने पर भारत समेत 15 देशों के नागरिक होंगे तुरंत डिपोर्ट

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Image credit: BBC

Central News Desk: ब्रिटेन सरकार ने विदेशी अपराधियों को लेकर अपना रुख और सख्त कर दिया है। अब ‘डिपोर्ट नाउ, अपील लेटर’ नीति के तहत भारत समेत 15 नए देशों के नागरिकों को वहां अपराध करने पर तुरंत देश से बाहर भेज दिया जाएगा। अपराधी को यूके में रहकर अपील करने का अधिकार नहीं होगा।

पहले सिर्फ 8 देशों पर लागू थी नीति

यह नीति पहले केवल आठ देशों – फिनलैंड, नाइजीरिया, एस्टोनिया, अल्बानिया, बेलीज, मॉरीशस, तंजानिया और कोसोवो – के लिए लागू थी। अब इसमें भारत, अंगोला, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, ब्रुनेई, बुल्गारिया, कनाडा, गुयाना, इंडोनेशिया, केन्या, लातविया, लेबनान, मलेशिया, युगांडा और ज़ाम्बिया को शामिल किया गया है।

कानून तोड़ा, तो तुरंत वापसी

ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के अनुसार, पिछले वर्षों में सैकड़ों अपराधी अपील लंबित रहने के कारण देश में बने रहे। इन मामलों में ड्रग तस्करी, यौन अपराध, धोखाधड़ी और हिंसक अपराध शामिल थे। न्याय सचिव शबाना महमूद ने कहा –

“हमारा संदेश साफ है – अगर आप हमारे कानून तोड़ेंगे, तो हम आपको तुरंत वापस भेज देंगे।”

कैसे होगा डिपोर्टेशन

अपराधी को सीधे उसके देश भेजा जाएगा। किसी भी अपील की सुनवाई उसके गृह देश से वीडियो लिंक के जरिये होगी। गंभीर अपराध (आतंकवाद, हत्या, उम्र कैद) के मामलों में सजा पूरी करने के बाद ही डिपोर्ट किया जाएगा।

मानवाधिकार कानून की खामी खत्म

पहले अपराधी मानवाधिकार कानूनों का हवाला देकर सालों तक यूके में रह जाते थे। अब इस खामी को बंद कर दिया गया है।

भारत में आगे की कार्रवाई

भारत लौटने के बाद अपराधी को जेल भेजना या रिहा करना पूरी तरह भारत सरकार के निर्णय पर निर्भर होगा।

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