नई दिल्ली से बड़ी खबर: छोटे अपराधों में अब नहीं होगी जेल, सरकार पेश करेगी जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025
Central News Desk: केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 (2.0) पेश करने जा रही है। इस विधेयक के जरिए 350 से अधिक प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। सबसे अहम बदलाव यह है कि अब छोटे अपराधों में जेल की सजा खत्म कर दी जाएगी और लोगों को सिर्फ चेतावनी या सुधार का मौका मिलेगा।
पहले भी हो चुके हैं बदलाव
सरकार इससे पहले वर्ष 2023 में 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह संकेत दिया था कि ऐसे अनावश्यक कानून हटाए जाएंगे, जिनकी वजह से नागरिकों को मामूली बातों पर जेल जाना पड़ता है।

कौन से अपराध होंगे अपराधमुक्त?
जन विश्वास 2.0 के तहत कई कानूनों में छोटे अपराधों को लेकर सुधार किए जा रहे हैं—
Motor Vehicles Act में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने पर अब 30 दिन की ग्रेस पीरियड मिलेगी, देर होने पर जेल का प्रावधान नहीं होगा।
Apprentices Act में अप्रेंटिस से ओवरटाइम कराने पर पहली बार सिर्फ चेतावनी दी जाएगी।
Central Silk Board Act में झूठा बयान देने पर पहले एक साल तक की जेल हो सकती थी, अब यह सजा खत्म कर दी जाएगी।
NDMC Act में संपत्ति कर व्यवस्था को और आसान बनाया गया है।
कुल 288 प्रावधान अपराधमुक्त
सरकार के मुताबिक, कुल 16 अलग-अलग कानूनों के 288 से ज्यादा प्रावधानों को अपराधमुक्त किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा आम नागरिकों, छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को मिलेगा।
सरकार का दावा
केंद्र का कहना है कि इस विधेयक से व्यापार करना आसान होगा और नागरिकों का जीवन भी सरल बनेगा। साथ ही अदालतों पर छोटे मामलों का बोझ भी घटेगा।
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