ब्रेकिंग न्यूज़: यूपी में ओला-उबर, ई-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए नया नियम लागू — गाड़ी में ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य

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Central News Desk: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में ओला-उबर, टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा सेवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने अब सभी सार्वजनिक वाहनों पर एक अनिवार्य नियम लागू किया है।

इस नए नियम के तहत, अब हर ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा और कैब गाड़ी में ड्राइवर का पूरा नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से गाड़ी के अंदर प्रदर्शित करना जरूरी होगा। यदि किसी ड्राइवर ने यह जानकारी नहीं लगाई है, तो उसे वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परिवहन विभाग का यह निर्णय महिला सुरक्षा की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, यूपी महिला आयोग ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह नियम कड़ाई से लागू किया जाए।

सरकार का मानना है कि इस कदम से यात्रा करने वाली महिलाओं को न केवल सुरक्षा का भरोसा मिलेगा, बल्कि किसी भी असुविधा की स्थिति में ड्राइवर की पहचान करना भी आसान होगा।

यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है और सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को इसके पालन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों पर कार्रवाई भी की जाएगी।

यह कदम महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक सकारात्मक और प्रभावशाली पहल माना जा रहा है।

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