आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डॉग लवर्स भड़के – सड़कों पर विरोध

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Delhi news Desk: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और रेबीज़ के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने एमसीडी (नगर निगम दिल्ली) और एनडीएमसी (नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल) को निर्देश दिया है कि सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए।

फैसले का मकसद – सुरक्षा सुनिश्चित करना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कदम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि हाल के दिनों में आवारा कुत्तों के हमले बढ़े हैं और कई लोग रेबीज़ जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हुए हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कोई संगठन या व्यक्ति कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

देश में बंटे विचार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोगों की राय बंट गई है।

समर्थक – फैसले को जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं।

विरोधी – डॉग लवर्स और पेट लवर्स इसे क्रूर और पशु अधिकारों के खिलाफ बता रहे हैं।
कुछ संगठनों ने कोर्ट से आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है।

राहुल गांधी का विरोध

कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस फैसले से असहमत दिखे। उन्होंने कहा कि “कुत्तों को हटाना एक क्रूर कदम है” और इस तरह का समाधान पशु अधिकारों के खिलाफ है।

विवाद के केंद्र में सवाल

अब बहस इस बात पर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का यह कदम वाकई पशुओं के साथ अन्याय है, या फिर यह आम लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है?

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