राऊ IAS कोचिंग हादसा: CBI ने दो सीनिर अधिकारियों को दी क्लीन चिट, कोर्ट में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट

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CENTRAL NEWS DESK: दिल्ली के चर्चित राऊ आईएएस स्टडी सर्किल कोचिंग हादसे में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दो वरिष्ठ नगर निगम (एमसीडी) अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। एजेंसी ने दिल्ली की एक अदालत में पूरक अंतिम रिपोर्ट दाखिल करते हुए दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच बंद करने की मांग की है।

आपराधिक लापरवाही के सबूत नहीं मिले

सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि जांच के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि दोनों वरिष्ठ एमसीडी अधिकारियों की ओर से किसी तरह की आपराधिक लापरवाही या गंभीर चूक हुई थी। एजेंसी ने अदालत से अनुरोध किया है कि रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मामले में आवश्यक आदेश पारित किए जाएं।

बेसमेंट को लाइब्रेरी बनाने में भूमिका के नहीं मिले सबूत

जांच एजेंसी के मुताबिक, यह साबित करने के लिए भी कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला कि दोनों अधिकारियों ने इमारत के बेसमेंट का उपयोग लाइब्रेरी के रूप में करने की अनुमति देने में कोई गैरकानूनी भूमिका निभाई थी। इसी आधार पर उनके खिलाफ अभियोजन चलाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

तीन अन्य अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई जारी

हालांकि, इससे पहले सीबीआई ने अपनी जांच में भवन विभाग के तीन अधिकारियों की लापरवाही की ओर संकेत किया था। मामले में नगर निगम ने इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है।

क्या था पूरा मामला?

जुलाई 2024 में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राऊ आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना ने देशभर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

अब सीबीआई की पूरक रिपोर्ट के बाद मामले की अगली सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की जाए या नहीं।

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