बिना दस्तावेज भी जुड़ सकेगा नाम, 26 जुलाई तक भरें गणना फॉर्म

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया हुई और सरल
Bihar News Desk:
बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा है कि अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए किसी दस्तावेज की तत्काल आवश्यकता नहीं है। नागरिकों को केवल गणना फॉर्म भरकर उसमें अपनी तस्वीर चिपकानी है, हस्ताक्षर करना है और उसे बीएलओ को निर्धारित समय में जमा करना है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति का नाम प्रारूप मतदाता सूची (ड्राफ्ट रोल) में शामिल कर लिया जाएगा।

26 जुलाई है अंतिम तिथि, ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2025 है। मतदाता यह फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या बीएलओ को ऑफलाइन फॉर्म देकर भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
4.96 करोड़ वोटर पहले से सत्यापित, बाकी से लिए जाएंगे दस्तावेज
राज्य की कुल 7.90 करोड़ मतदाता सूची में से 4.96 करोड़ लोगों को पहले ही सत्यापित किया जा चुका है, जिनसे कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। शेष करीब तीन करोड़ मतदाताओं से दस्तावेजों की मांग दावा-आपत्ति और विशेष सर्वेक्षण अभियान के दौरान की जाएगी।
नए वोटरों और युवाओं के लिए राहत का संदेश
18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं के लिए यह फैसला बेहद राहतभरा है। अब वे दस्तावेज के अभाव में प्रक्रिया से वंचित नहीं रहेंगे। आयोग चाहता है कि कोई भी योग्य नागरिक वोटर बनने से न छूटे।
चुनाव आयोग का उद्देश्य: हर योग्य नागरिक को मिले मतदान का अधिकार
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यह पहल मतदाता सूची को ज्यादा समावेशी और त्रुटिरहित बनाने के लिए की जा रही है। हर जिले में BLO को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि वे घर-घर जाकर नागरिकों को गणना फॉर्म भरवाएं और ज़रूरी सहायता दें।

Avneesh Mishra is a young and energetic journalist. He keeps a keen eye on sports, politics and foreign affairs. Avneesh has done Post Graduate Diploma in TV Journalism.