सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस: मतदाता सूची से आधार कार्ड हटाने की मांग पर सुनवाई
Bihar News Desk: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मतदाता सूची सत्यापन (SIR) प्रक्रिया में आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। यह याचिका बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की थी। उनका तर्क है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है और इसे विदेशी नागरिक भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे में आधार को मतदाता सूची के लिए वैध दस्तावेजों की सूची से हटाया जाए।
उपाध्याय की दलील
अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट से मांग की कि:
- पूरे देश में एक साथ SIR प्रक्रिया कराई जाए।
- चुनाव आयोग सुनिश्चित करे कि विदेशी नागरिक मतदाता न बन सकें।
उन्होंने कहा कि बिहार समेत कई राज्यों में बड़ी संख्या में विदेशी रह रहे हैं और वे फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा लेते हैं।
कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि:
- आधार, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज फर्जी बनाए जा सकते हैं।
- अगर कोई व्यक्ति नागरिक है तो उसे मतदान का अधिकार है।
- अगर दस्तावेज धोखाधड़ी से लिए गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मतदाता बनने का अधिकार नहीं।
जस्टिस कांत ने साफ किया कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से उम्मीद की जाती है कि वह SIR प्रक्रिया कानून और नियमों के मुताबिक ही संचालित करेगा।
प्रशांत भूषण का आरोप
ADR की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि आयोग अपने ही नियमों का पालन नहीं कर रहा है और कानूनी आदेश के बावजूद प्राप्त आपत्तियों को अपलोड नहीं कर रहा। इस पर अदालत ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन मामले के फैसले को प्रभावित नहीं करेगा।
फैसला पूरे देश पर लागू होगा
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार SIR मामले पर दिया जाने वाला फैसला केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में आयोजित होने वाली SIR प्रक्रियाओं पर लागू होगा।
अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई और अंतिम दलीलों के लिए अदालत ने 7 अक्टूबर की तारीख तय की है
8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड को 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। शिकायतें आ रही थीं कि अधिकारी इसे मान्यता नहीं दे रहे थे, जिसके बाद अदालत ने यह व्यवस्था दी थी।
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