कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत: पासपोर्ट नवीनीकरण की मंजूरी, विदेश यात्रा के लिए इजाजत अब भी जरूरी

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Capital News Desk: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बुधवार को आबकारी नीति घोटाले में आरोपी केजरीवाल के पासपोर्ट के 10 साल के नवीनीकरण (रिन्यूअल) पर सहमति दे दी है।
‘विदेश यात्रा की अनुमति नहीं मांगी’ – अदालत की टिप्पणी
विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने कहा कि केजरीवाल ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है लेकिन विदेश यात्रा की अनुमति नहीं मांगी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी ऐसी कोई तत्काल योजना नहीं है।

न्यायाधीश ने टिप्पणी की,
“यह तथ्य कि आवेदक विदेश जाने की अनुमति नहीं मांग रहा, यह दर्शाता है कि वह यात्रा की योजना नहीं बना रहा। यह बात पासपोर्ट को 10 साल के लिए नवीनीकृत करने में बाधा नहीं बन सकती।”
जमानत की शर्तें पहले से लागू
कोर्ट ने यह भी दोहराया कि जमानत की शर्तों में पहले से ही यह नियम मौजूद है कि केजरीवाल बिना अदालत की अनुमति के विदेश नहीं जा सकते। ऐसे में पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति देने से कोई नियम नहीं टूटता।
भविष्य में विदेश यात्रा के लिए कोर्ट की इजाजत जरूरी
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में अरविंद केजरीवाल को विदेश जाना हो तो उन्हें अलग से नया आवेदन दाखिल करना होगा और अदालत से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
आप को कानूनी राहत, लेकिन सीमित
इस फैसले को आम आदमी पार्टी के लिए एक कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पासपोर्ट तो नवीनीकृत हो जाएगा, लेकिन विदेश यात्रा अब भी कोर्ट की इजाजत के बिना संभव नहीं होगी। यह फैसला पार्टी के लिए आंशिक राहत जरूर है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का पालन अब भी जरूरी रहेगा।

Rashika Saxena is a young and energetic journalist. She keeps a keen eye on the issues happening in health, politics and film industry. Rashika has done a post graduate diploma in TV journalism