जमीन के नाम पर 37 लाख की ठगी: सपा नेता के रिश्तेदार को कारावास और भारी जुर्माना

Unnao News Desk: जमीन बेचने के नाम पर 37 लाख रुपये की ठगी और चेक बाउंस के मामले में दोषी पाई गई महिला कामिनी यादव को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही अदालत ने 43.80 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें से 43.66 लाख रुपये पीड़ित को देने और शेष सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया गया है।

यह मामला पुरवा कोतवाली क्षेत्र के मझिगवां सदकू गांव निवासी संदीप शुक्ला से जुड़ा है, जो मेसर्स संदीप शुक्ला फर्म के प्रोपराइटर हैं। वर्ष 2020 में सदर कोतवाली के मोहल्ला किशोरीखेड़ा निवासी नीरज यादव ने मोहल्ला कब्बाखेड़ा में एक प्लॉट दिखाया और उसकी पत्नी कामिनी यादव ने बतौर अग्रिम भुगतान 37 लाख रुपये प्राप्त किए।

प्लॉट की रजिस्ट्री की मांग पर टालमटोल करने के बाद जब संदीप ने अपने रुपये वापस मांगे, तो कामिनी ने 30 जनवरी 2021 को मेसर्स न्यू गायत्री कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से एक चेक दिया, जो दो फरवरी 2021 को बैंक में बाउंस हो गया। नोटिस भेजे जाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद संदीप शुक्ला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि यादव द्वितीय की अदालत में चले मुकदमे में दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर कामिनी यादव को दोषी करार दिया गया। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए उन्हें कारावास और भारी जुर्माने की सजा सुनाई।
पीड़ित संदीप शुक्ला का आरोप है कि कामिनी यादव समाजवादी पार्टी के प्रभावशाली नेता राजेश यादव के परिवार से जुड़ी हैं। वह राजेश यादव के छोटे भाई नीरज यादव की पत्नी हैं, जिन पर सपा सरकार के दौरान भाई के राजनीतिक रसूख के दम पर अवैध खनन सहित कई गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहने के गंभीर आरोप पहले भी लग चुके हैं।

Avneesh Mishra is a young and energetic journalist. He keeps a keen eye on sports, politics and foreign affairs. Avneesh has done Post Graduate Diploma in TV Journalism.