बांदा में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई: तीन आरोपियों की 86 लाख की संपत्ति कुर्क, पांच ट्रक और बाइक जब्त

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Crime News Desk : पैलानी थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को फतेहपुर जिले के तीन आरोपियों की लगभग 86 लाख रुपये की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क कर लिया। आरोपियों पर अवैध खनन के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप है।

अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई गिरोहबंद अधिनियम (Gangster Act) के अंतर्गत दर्ज मुकदमे की विवेचना के आधार पर की गई। विवेचना अधिकारी इंस्पेक्टर सुखराम सिंह ने पूरी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट ने संपत्ति कुर्की का आदेश जारी किया।

कुर्क की गई संपत्ति में पांच ट्रक और एक बाइक शामिल हैं। कुल संपत्ति का मूल्य 85 लाख 71 हजार 500 रुपये आंका गया है। जिन आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है, वे हैं:

मोहम्मद रजा हुसैन, निवासी शेखन कस्बा, ललौली थाना, फतेहपुर

हलीम खां, निवासी सलीहाबाद, फतेहपुर

मोहम्मद शेखू खां, निवासी सलीहाबाद, फतेहपुर

इन तीनों के खिलाफ खनन व गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल छह मुकदमे दर्ज हैं। रजा हुसैन के खिलाफ पैलानी में दो मुकदमे, जबकि शेखू खां और हलीम खां के खिलाफ भी दो-दो मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई अपराध से अर्जित संपत्ति पर रोक लगाने और अपराधियों पर शिकंजा कसने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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