आरोपी एक्टर दर्शन की जमानत हुई रद्य, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-ऐसे गंभीर मामलों में बेल गलत

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Central News Desk: कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगदीपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है. एक्टर को उनकी फैन रेणुका स्वामी की हत्या के मामले में जेल हुई थी लेकिन इसी के चलते नया अपडेट आया है. बड़ी कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल कैसिल कर दी हैं

इस हत्या का आरोप 2024 में लगा था, जब उन्हें बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया. बताया गया कि रेणुका ने दर्शन की पत्नी पवित्र गौड़ा को आपत्तिजनक संदेश भेजे थे.इस मामले मेें कई लोग आरोपी हैं, जिनमें पवित्र गौड़ा भी शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन की जमानत रद्य करते हुए कहा कि, “ये साफ है कि हाई कोर्ट के आदेश में गंभीर कानूनी कमजोरी है. दर्शन को बरी करने का कोई वैध कारण नहीं है.हाई कोर्ट का आदेश मनमाना लग रहा है.हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानों को देखा ,जो कि ट्रायल कोर्ट का काम है. इतने गंभीर मामले में बिना मुद्यों की पूरी जांच के जमानत देना गलत और अनुचित है.”

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक,” ये जमानत देना पागलपन जेैसा है और पूरी तरह से बिना वजह है. दर्शन को जमानत देने की अनुमति देना न्याय के प्रशासन को पटरी से उतारने का खतरा बन सकता है.”

क्या है मामला ?

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